Government update:- चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने को लेकर बड़ा अपडेट किया है। दअसल अब तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले युवाओं को ही पात्रता थी। अब युवाओं को वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए 18 साल की आयुसीमा तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी अब 17 वर्ष से अधिक उम्र वाले युवा भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे।
चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, 17 वर्ष से अधिक उम्र वाले युवा एडवांस में ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनुप चंद्र पांडे ने सभी राज्यों के CEOs, EROs, और AEROs को निर्देश दिया है कि वे ऐसी तकनीक वाला समाधान लाएं जिससे युवाओं को एडवांस आवेदन करने में सुविधा हो।
चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए साल के 1 जनवरी को 18 साल की आयुसीमा पूरा करनी होगी
आधार कार्ड नहीं है तो मतदान के लिए देना होगा शपथ पत्र
मतदाता सूची को आधार से लिंक करने के मामले पर चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक अभियान चलाकर वोटर लिस्ट में शामिल हर नाम का आधार नंबर एकत्रित किया जाएगा और आधार से लिंक किया जाएगा। अप्रैल 2023 तक यह प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी मतदाताओं तक पहुंचकर उनका आधार नंबर लेने का प्रयास किया जाए। एक बार मतदाताओं के नाम आधार नंबर से जुड़ जाने के बाद मतदाता सूची में कोई डुप्लीकेट नाम नहीं रहेगा। यदि किसी मतदाता के पास आधार नंबर नहीं है तो उसे शपथ पत्र देना होगा।
मतदाताओं से आधार कार्ड का नंबर प्राप्त करने के लिए बूथ लेवल आफिसर घर-घर जाएंगे। नए प्रारूप में आ रहे फार्म छह-बी पर वह आधार कार्ड का नंबर दर्ज करेंगे। नंबर लेने के एक सप्ताह के भीतर मतदाता के नाम के साथ आधार कार्ड के नंबर को लिंक कराना होगा। मतदाता आनलाइन भी आधार कार्ड का नंबर दे सकेंगे। इसके लिए फार्म छह-बी आनलाइन भी उपलब्ध रहेगा।